कुशीनगर, अगस्त 19 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने पत्नी व दो मासूम बेटों को जिंदा फूंक देने के मामले में पति को दोषी करार दिया है। उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसी के साथ उस पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे तीन साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

दहेज के लिए प्रताड़ित एडीजीसी फौजदारी केके पांडेय ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कप्तानगंज थाने में गोरखपुर जिले के गुलरिहा थानान्तर्गत करमहा टोला सपहिया निवासी राजकुमार साहनी ने इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया था कि उनकी बहन सुभावती की शादी कुशीनगर जिले में कप्तानगंज थानान्तर्गत फर्द मुंडेरा गांव निवासी रामसमुझ साहनी से वर्ष 2010 में हुई थी। पति उसे दहेज के प्रताड़ित करता ...