रांची, मार्च 31 -- रांची। पत्नी और बेटी के साथ मारपीट के मामले में नामजद आरोपी देवर को भी अदालत से राहत मिल गई है। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने आरोपी मनोज पासवान की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 50/2026 से जुड़ा है। आरोप है कि 15 फरवरी की रात करीब 10:45 बजे आरोपी ने अपने भाई (पीड़िता के पति) के साथ मिलकर पूनम देवी को घर से बाहर बुलाकर उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर बचाने पहुंची बेटी साक्षी कुमारी के साथ भी कथित रूप से मारपीट की गई। अदालत ने पाया कि पीड़िता और उसकी बेटी को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं हैं और मामला पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी 21 दिनों के भीतर निचली अदालत में समर्पण करे।
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