मेरठ, अगस्त 26 -- दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी पर तेजाब डालकर जलाने के मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 18 की न्यायाधीश पूनम करनवाल ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। ​सरकारी वकील नीरज सोम के अनुसार, वादी रविन्दर (पुत्र रिछपाल, निवासी ग्राम बहादुरपुर, थाना परीक्षितगढ़, मेरठ) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बहन शशि की शादी वर्ष 2013 में मनजीत (पुत्र रतन सिंह, निवासी हापुड़) के साथ दान-दहेज के साथ की थी।​शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे। यह भी पढ़ें- हरिद्वार में दहेज में कार की मांग, विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का आरोप वे लगातार 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। इसी प्रताड़ना के चलते 13 जुलाई 2017 को आरोपी प...