चाईबासा, जुलाई 8 -- चाईबासा, संवाददाता। पत्नी पर चाकू से प्रहार कर जानलेवा हमला करने वाले पति गुवा के मंगल मुर्मू को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 5 जून 2024 को मनोहरपुर थाना अंतर्गत कच्ची हाता निवासी मोती चन्द्र लखवा के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि मोती चन्द्र लखवा की बेटी नेहा लखवा की शादी गुवा के मैगजीन लवल निवासी मंगल मुर्मू के साथ तीन साल पहले हुई थी। नेहा का एक बेटा और एक बेटी है। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: गर्भवती पत्नी से मारपीट का आरोप, पति समेत तीन पर केस शादी के कुछ दिन बाद से ही मंगल मुर्मू नेहा लगवा के साथ बराबर मारपीट और गाली गलौज करता था। घटना से 6 महीना पहले नेहा दोनों बच्चों को लेकर...