शाहजहांपुर, जून 7 -- शाहजहांपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सौरभ कुमार गौतम की अदालत ने थाना कांट पुलिस को राम सिंह की मौत के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह निर्देश मृतक की पत्नी रीता की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जारी किए। कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टा संज्ञेय अपराध मानते हुए एक सप्ताह में अनुपालन आख्या भी तलब की है। रीता ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 24 अप्रैल 2026 को उसके पति राम सिंह ने अपनी बहन फूल कुमारी को किसी युवक से लंबे समय तक फोन पर बात करने को लेकर डांटा था। इससे नाराज होकर फूल कुमारी ने गांव के राजवीर को बुला लिया। आरोप है कि राजवीर ने राम सिंह के साथ मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक मामले ...