नई दिल्ली, फरवरी 3 -- केरल हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ने बिना किसी बड़ी वजह से पति को छोड़ दिया है तो वह तलाक से पहले अलग रहने के दौरान का मेंटिनेंस नहीं मांग सकती है। जस्टिस सतीश निनान और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि जब पत्नी ने ही पति को छोड़ने का फैसला किया है तो उसे पहले का मेंटिनेंस देने का कोई तुक नहीं है। फैमिली कोर्ट ने दोनों को इसी बुनियाद पर तला की अनुमति दी थी कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी सामने नहीं आई थी। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि पत्नी जब से अलग रह रही थी, तब से ही मेंटिनेंस देना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक कानून 1869 के तहत अगर किसी एक की इच्छा से भी तलाक दिया जाता है तब भी पहले का...
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