नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- पत्नी अगर पति को जान से मारने की कोशिश करे, ऐसी स्थिति में भी पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान इस सवाल का जवाब दिया है। इस मामले में पति को राहत देते हुए HC ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को हर महीने मेंटेनेंस देने को कहा गया था। पत्नी पर पति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश के आरोप हैं। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल 25 अगस्त 2025 को लुधियाना फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक रहेगी। आदेश में पति को हर महीने 5,000 रुपए देने को कहा गया था। पति ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह भी पढ़ें- 7 साल से बच्ची को कैसे ढूंढ नहीं पाए; HC ने सरकार को दी '...
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