पत्नी को भरण-पोषण नहीं देने पर पति को कोर्ट ने जेल भेजा
मधुबनी, जुलाई 9 -- मधुबनी। पत्नी को भरण-पोषण नहीं देने पर प्रधान न्यायाधीश जय किशोर दुबे की अदालत ने पति अमित चौधरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पत्नी पुर्णिमा देवी एवं एक पुत्र को भरण-पोषण में 1 लाख 10 हजार रुपए पति को देना था लेकिन उसने पैसा देने से इंकार कर दिया। शुक्रवार को अधिवक्ता आरिफ हुसैन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बकाया मेंटेनेंस नहीं देने पर प्रधान न्यायाधीश ने पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी अमित चौधरी के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट भेजा था। वारंट पर पंडौल पुलिस ने 6 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पति को पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट में पति ने पत्नी व पुत्र को भरण-पोषण के लिए पैसा देने से इंकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने 30 दिनों के लिए उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया।
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