कौशाम्बी, दिसम्बर 12 -- मंझनपुर, संवाददाता महेवाघाट में वर्ष 2019 में दहेज के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को फांसी पर लटका दिया गया था। मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोप साबित होने पर पति को दस साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के बियावल निवासी मोहनलाल पुत्र देवीदीन निषाद ने अपनी बेटी पुष्पा की शादी 23 जनवरी वर्ष 2019 को महेवाघाट के घोघपुरवा में बबलू के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पुष्पा देवी को पति बबलू, ससुर सत्यनारायण और सास मिर्ची देवी दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज में बाइक, सोने की अंगूठी आदि की मांग की जा रही थी। दहेज न मिलने पर 24 फरवरी को पुष्पा की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को फांसी पर लटका दिया गया। पुष्प के प...