रुडकी, फरवरी 20 -- लक्सर, संवाददाता। पत्नी को दहेज के लिए जहर देकर मारने के आरोपी पति की जमानत याचिका को लक्सर एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। घटना के बाद से आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह अधाना ने बताया कि खेड़ी कलां गांव की अन्नु मावी पुत्री जोध सिह की शादी नवंबर 2023 को अरूण पुत्र सुनील निवासी ग्राम नेतवाला सैदाबाद के साथ संपन्न हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे परेशान कर रहे थे। उसके बाद 14 जून 2025 को जहरीले पदार्थ के सेवन से अन्नु की मौत हो गई थी। उसके पिता ने अन्नु के पति अरुण, ससुर सुनील, सास बेबी और ननद काजल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा लक्सर कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस ने अकेले अरुण को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। उसको ग...