पत्नी को जलाने एवं हत्या प्रयास के दोषी पति को दस वर्ष कैद
आगरा, जून 6 -- दहेज में दो लाख की मांग पूरी न होने पर जान से मारने को पत्नी पर मिट्टी का तेल डाल जलाने के मामले में आरोपी पति चांद अली निवासी शाहगंज को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज प्रदीप कुमार ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी ताराचंद्र यादव ने वादी, पीड़िता, विवेचक समेत आठ गवाह पेश किए। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादी मो. यायीन ने थाना शाहगंज पर तहरीर देकर आरोप था कि उसकी पुत्री रेशमा की शादी घटना से करीब 15 वर्ष पूर्व आरोपी चांद अली के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में दो लाख की मांग को लेकर उसकी पुत्री को तंग व परेशान करते थे। वादी ने बीच-बीच में रुपया भी दिया और पंचायतें भी हुई। 22 अप्रैल 2019 को फोन से सूचना मिली कि ससुरालीजनों ने एक राय होकर उ...
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