पत्नी को जलाकर मारने के दोषी को उम्रकैद
प्रयागराज, अगस्त 20 -- प्रयागराज विधि संवाददाता। पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी पति शिवशंकर पांडेय को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दहेज उत्पीड़न के अपराध में भी दोषी को एक वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह आदेश अपर सेशन जज अंजू कनौजिया ने जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार पांडे और बचाव पक्ष के तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद दिया ।अभियोजन के अनुसार सरायममरेज थानाक्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी शिवशंकर पांडेय की शादी सीमा पांडेय से हुई थी। मृतका के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से दह...
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