नई दिल्ली, जनवरी 24 -- राजस्थान के कोटा जिले में पांच साल पहले सामने आए एक दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर चौराहे तक घसीटने और फिर छह माह के मासूम बेटे की निर्मम हत्या करने वाले दोषी पिंटू (45) को एडीजे कोर्ट-2 ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने इस जघन्य अपराध को 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' श्रेणी में रखते हुए कहा कि दोषी में मानवता नाम मात्र भी शेष नहीं बची थी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता धाकड़ की अदालत ने सुनाया। फैसले में कोर्ट ने न केवल अपराध की क्रूरता पर विस्तार से टिप्पणी की, बल्कि समाज पर पड़ने वाले इसके भयावह प्रभाव को भी रेखांकित किया। न्यायालय का मानना है कि ऐसे अमानवीय कृत्य पर मृत्युदंड से कम सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती।पांच ...