गुमला, जून 16 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट गुमला के एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने बरवे नगर निवासी श्याम रौतिया पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह भी पढ़ें- हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद, सह-अभियुक्त पर जुर्मानामामले का विवरण मामला चैनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। घटना 12 जुलाई 2017 की है। इस मामले में मृतका पार्वती देवी के पिता किशोर रौतिया के आवेदन पर चैनपुर थाना में आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।साक्ष्य और गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने श्याम रौतिया को पत्नी की हत्या का दोषी पाया। इसके बाद न्यायाल...