चतरा, सितम्बर 9 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णेन्दु कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या करने के मामले में अभियुक्त 50 वर्षीय राजदेव भुईयां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 25 हजार रूप्ये जुर्माना भी लगाया गया है। राजदेव गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरटा टोला निवासी गनी भुइयां का पुत्र है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मामले में अपर लोक अभियोजक नंदलाल सिंह ने सभी गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया।

मामले का विवरण लोकअभियोजक नंदलाल ने यह भी बताया कि यह मामला गिद्धौर थाना कांड संख्या 54 /2023 दिनांक 23 जुलाई 2023 का है। इस मामले में सूचिका आरती देवी पति रमेश भुइयां ग्राम बरियातू टोला शिमरातरी थाना गिद्धौर की रहने वाली अपने आवेदन में लिखा है कि दिनांक 23 जुलाई 20...