कानपुर, मई 14 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को एडीजे मुकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में आरोपी के आठ साल के बेटे की गवाही अहम रही। वारदात उसी के सामने हुई थी और उसे चश्मदीद गवाह बनाया गया था।मृतका के पिता पुत्तनलाल ने बर्रा थाने में एक जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उन्होंने अपनी बेटी सूरजकली की शादी घटना से 12 साल पहले फतेहपुर चांदपुर गांव बुढंदा निवासी विनोद से की थी। उनके दो बच्चे रुद्र और गहना हैं। यह भी पढ़ें- झारखंड में खौफनाक वारदात; विवाहिता की गला काटकर हत्या, दस साल पहले की थी लव मैरिज विनोद परिवार के साथ कानपुर के कर्रही संघर्ष नगर में रन्नो देवी के मकान में किराए पर रहने लगा। वह मजदूरी करता था औ...