लखीमपुरखीरी, नवम्बर 21 -- पत्नी को लात घूसों से मारने की वजह से गर्भपात हो जाने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आरोपी पति को तीन साल के कारावास समेत 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। एडीजीसी राजेश सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के पण्डितपुरवा गांव की रहने वाली दीपा ने 9 सितम्बर 2012 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि बीती रात उसके पति चंदन, ननदोई श्याम और पप्पू ने लात-घूसों से मारा पीटा था। जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया है। इस मामले की विवेचना करते हुए पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादिनी समेत कई गवाहों को पेश किया। दौरान मुकदमा पप्पू की मौत हो गयी। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.