नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई 'ट्रांजिट अग्रिम जमानत' पर रोक लगा दी है। यह पूरा मामला असम पुलिस द्वारा खेड़ा के खिलाफ दर्ज मानहानि और जालसाजी की एफआईआर से जुड़ा है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड से की गई कथित छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया।क्या है आधार कार्ड का 'फर्जीवाड़ा'? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ के सामने यह खुलासा हुआ कि पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत लेने के लिए वहां का 'स्थानीय निवासी' होने का दावा किया था। इसके लिए उन्होंने जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया, उसी ने उनकी पोल खोल दी। दरअसल जस्टिस माहेश्वरी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुनवा...