पत्नी की हत्या में पति समेत तीन को आजीवन कारावास
नोएडा, अक्टूबर 3 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में करीब 11 साल बाद पति और उसके भाई समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दादरी निवासी ईनाम और उसके भाई बब्लू के अलावा बुलंदशहर निवासी आजाद पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, 16 जुलाई 2015 को इस्लामुद्दीन ने दादरी थाने में अपनी बहन वरीसा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वरीसा की शादी करीब 15 साल पहले ईनाम से हुई थी। दम्पति के चार बच्चे हैं। आरोप था कि ईनाम पत्नी पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन ईनाम वरीसा को कमरे में लेकर गया था। उसक...
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