महोबा, जून 10 -- महोबा, संवाददाता। पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सात साल की सजा सुनाते हुए दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कबरई थाना के सिंघनपुर बघारी निवासी प्रेमनारायण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके भाई रामकृपाल कुशवाहा और भाभी का आए दिन छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था। 18 मई 2022 को खाना को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद भाभी पशुबाड़े में चली गई। रात्री में भाई ने चारपाई में सो रही भाभी पर सब्बल से हमला बोल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। यह भी पढ़ें- हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना सुबह जानकारी हो सकी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर पत्रावली कोर्ट में पेश की। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ध्रुव...