पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर को सात साल की जेल
पटना, जुलाई 10 -- दानापुर व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को एक विवाहिता की हत्या में उसके पति को उम्रकैद और सास-ससुर को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे द्वितीय के.अंजली ने आरोपितों पर दस-दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपितों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। प्रभारी अपर लोक अभियोजक राम केश्वर प्रसाद ने बताया कि सिंगोड़ी थाना क्षेत्र के करहरा ढिबड़ापर गांव में वर्ष 2021 में सोनी कुमारी की हत्या कर शव गायब करने का मामला सामने आया था। जिनमें सोनी कुमारी के पति कामेन्द्र बिंद, ससुर राजदेव बिंद और सास जासो देवी आरोपित है। सोनी के पिता धनरुआ के अहपुरा निवासी विनोद बिंद ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार, अपनी बेटी सोनी कुमारी की शादी वर्ष 2018 में कामेन्द्र बिंद से की थी। ससुराल ...
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