बगहा, अगस्त 19 -- बगहा। पत्नी की हत्या कर शव को क्षत-विक्षत कर अधजली स्थिति में फेंकने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सुभाष यादव पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 201 के तहत सात वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों मामलों में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक मनु राव ने बताया कि मामला धनहा थाना कांड संख्या 182/20 से संबंधित है। इस मामले में मां इंदु देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, सुभाष यादव ने अपनी पत्नी रीना देवी की हत्या कर उसके हाथ, पैर और गला काटकर अलग कर दिया था। इसके बाद साक...