विधि संवाददाता, मई 1 -- रामपुर में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति और उसकी प्रेमिका को गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व, बुधवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया था। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।हत्या का यह मामला स्वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मिलकखानम थाना क्षेत्र के नानकार गांव निवासी चरनजीत कौर की शादी घटना से करीब बीस साल पहले भगवंतनगर निवासी अमरीक सिंह के साथ हुई थी। आरोप था कि 29 मार्च 2024 को अमरीक सिंह ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। उसकी इस योजना में प्रेमिका भी शामिल थी। घटना की रिपोर्ट मृतका के तहेरे भाई सुखदेव सिंह ने अमरीक सिंह और उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर के खिलाफ दर्ज कराई थी। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। एडीजीसी प्रताप सिंह ...