मुजफ्फरपुर, जुलाई 31 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गायघाट थाने के महमदपुर सुरा गांव में नौ वर्ष पहले पत्नी की हत्या मामले में दूसरी बार सुनवाई में भी दोषी सुबोध राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के कोर्ट गुरुवार को उसे यह सजा सुनाई।इससे पहले छह मई 2022 को सेशन ट्रायल के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के कोर्ट ने सुबोध राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसके विरुद्ध उसकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। यह भी पढ़ें- Kodarma News: सतगावां में भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी बाप-बेटे को उम्रकैद इसमें कहा गया कि सेशन ट्रायल के दौरान वह अधिवक्ता नहीं रख सका। इससे गवाहों ...