पत्नी की हत्या में आर्मी का निलंबित कैप्टन दोषी करार
मुजफ्फर नगर, सितम्बर 16 -- मुजफ्फरनगर पत्नी की हत्या में कोर्ट ने आर्मी से निलंबित कैप्टन को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर कोर्ट 21 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। मामले में कोर्ट ने निलंबित कैप्टन की माता व चाचा को बरी कर दिया है, जबकि जीजा का नाम विवेचना में निकाल दिया गया था। उसके पिता की विचरण के दौरान मौत हो गई।एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि सुभाष सिंह निवासी गांव मीवा थाना मवाना मेरठ ने अपनी बेटी आकांशा उर्फ पूजा की शादी 6 फरवरी 2017 को मनोज उर्फ मोनू निवासी गांव कासमपुर खोला थाना मीरापुर के साथ की थी। मनोज घटना के समय आर्मी में कैप्टन था। यह भी पढ़ें- आर्मी से सस्पेंड कैप्टन पत्नी के कत्ल में दोषी करार, 21 सितंबर को होगा सजा का ऐलान ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग के लिए उसका उत्पीड़न करते थे। इसके साथ मनोज उसकी बेटी पर शक करत...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.