पत्नी की हत्या में आरोपित जाले बीडीओ की अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर, जुलाई 16 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद दरभंगा के जाले प्रखंड के निलंबित बीडीओ मनोज कुमार की अर्जी बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। बीडीओ ने पत्नी अमृता कुमारी के श्रार्द्धकर्म में शामिल होने की इजाजत देने के लिए कोर्ट में मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। इसमें 15 से लेकर 17 जुलाई तक पुलिस अभिरक्षा में जेल से बाहर जाने देने की अनुमति की प्रार्थना की गई थी। सुनवाई के बाद एसीजेएम-8 की अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।मिठनपुरा थाने के कन्हौली मोहल्ले में मालूम हो कि, तीन जुलाई की रात अमृता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। यह भी पढ़ें- पत्नी हत्या में आरोपित जाले बीडीओ की अर्जी खारिज उसके भाई ने अमृता के पति बीडीओ मनोज कुमार पर दस लाख रुपये दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया ...
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