बोकारो, अगस्त 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गरिमा मिश्रा की अदालत ने बुधवार को रिंकी देवी हत्याकांड में दोषी पति उमेश गोप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह भी पढ़ें- विवाहिता की गला घोटकर हत्या में पति को उम्रकैदमामले का विवरण मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि घटना 22 फरवरी 2024 की रात चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी गोप टोला में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, उमेश गोप ने अपनी पत्नी रिंकी देवी के साथ बेरहमी से मारपीट की और गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसकी ही साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार, विवाह के बाद से पति-पत्नी के संबंध सामान्य नहीं थे। पति की प्...