पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा
भभुआ, मई 26 -- काजल के साथ 23 मई 2024 को मारपीट कर हत्या करने का है आरोप न्यायालय ने सजायफ्ता पर 1.40 लाख रुपये का लगाया है अर्थदंड भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम हर्षवर्धन की अदालत ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजासजा का विवरण अदालत ने सजायफ्तार पर 1.40 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है। सजा पाने वाला सुनील बिंद भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवां निवासी जवाहर बिन्द का पुत्र है। सूचक के अधिवक्ता विद्या कुमार पांडेय व गोपाल जी सिंह द्वारा बताया गया कि सूचक ओम प्रकाश बिंद जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के धनेछाडीह निवासी ने अपनी पुत्री काजल देवी की शा...
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