लखनऊ, सितम्बर 3 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। राजाजीपुरम में आठ मार्च 2021 को हुई राखी मिश्रा की गोली मार कर हत्या के मामले में दोषी पति अरविंद मिश्रा को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इसके अलावा छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश विशेष जज आयुर्वेद घोटाला प्रकरण रोहित सिंह ने दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतका के तीनों बच्चों की परविरश में लगाएं जुर्माने की रकम।

निर्णय के विवरण अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि मृतका राखी मिश्रा के घटना का समय तीन नाबालिक बच्चे देव मिश्रा, आदर्श मिश्रा एवं पुत्री साक्षी मिश्रा है। वह इस समय अपने नाना नानी के साथ जनपद शाहजहांपुर में रह रहे हैं। अदालत ने कहा है कि तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं जीवन यापन को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के प्रावधानों के तहत पति अरविंद मिश्र...