पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास
हरदोई, मई 21 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन कुसुमलता ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा प्रदीप कुमार निवासी ग्राम गोरिया थाना मंझिला की बहन सीमा की शादी 15 साल पहले अभियुक्त ब्रजेश नाई निवासी ग्राम रहतौरा थाना पाली से हुई थी। ब्रजेश एवं सीमा के पांच बच्चे भी हुए। इनमें तीन लड़कियां और दो लड़के हैं। बताया, उसका बहनोई शराब का लती था। आए दिन सीमा को मारता पीटता था। 27/28 अगस्त 2024 की रात को ब्रजेश ने सीमा को बेरहमी से पीटा। घटना की सूचना मिलने पर वह भांजे के साथ उसे अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों को सुनने के बाद पीठासीन न्याय...
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