पत्नी की हत्या के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास
कुशीनगर, जून 12 -- कुशीनगर। करीब ढाई वर्ष पूर्व पत्नी की फावड़े से वार कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) कुशीनगर सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त पांच माह का कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पांडेय ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बनकटा निवासी संजय प्रसाद पुत्र बाबूलाल प्रसाद के विरुद्ध साल 2023 में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 अक्तूबर, 2023 की भोर में करीब चार बजे आरोपी संजय प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रमिला देवी के सिर पर फावड़े से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के लिए उसे मेडिकल क...
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