पत्नी की हत्या के आरोप से पति बाइज्जत बरी
गया, जून 12 -- पत्नी की हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त डोभी थाना क्षेत्र के पोखरा गांव के सुखदेव मांझी को शेरघाटी व्यवहार न्यायालय से राहत मिली है। शेरघाटी के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एडीजे-3) अमरजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय यादव ने बताया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा, जिसके कारण न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। मामला सात सितंबर 2017 का है। इस संबंध में मृतका मारो देवी के पिता दुखन मांझी, निवासी विनोबापुरी, थाना मगध विश्वविद्यालय, जिला गया ने डोभी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्री के पति सुखदेव मांझी ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी。
पुलिस की कार्रवाई सूचक ने पुलिस को बताया था कि उ...
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