रांची, जुलाई 30 -- रांची। तमाड़ के गुंटी गांव में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद सुखलाल मुंडा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। घटना 2 जनवरी 2025 की है। आरोपी देर रात मेला देखकर शराब के नशे में घर लौटा था। इसी दौरान पत्नी सुनीता मुंडा से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में उसने लाठी-डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी।

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