बलिया, मई 23 -- बलिया, संवाददाता। बच्चा पैदा नहीं करने पर पत्नी को प्रताड़ित करने तथा अंतत: उसकी हत्या कर लाश छुपाने के उद्देश्य से पोखरी में फेंक देने के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-वन हरीश कुमार ने शुक्रवार को पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।अभियोजन के मुताबिक घटना नरही थाना क्षेत्र के विशेश्वरपुर गांव में 10 अगस्त 2019 की रात को हुई। गाजीपुर जनपद के भंवरकोल सोनाड़ी गांव के नेपाल पासवान ने अपनी पुत्री तेतरी की शादी विशेश्वरपुर के रामजीत पासवान के पुत्र दीनानाथ के साथ 2014 में की थी। विवाह के बाद वर्षों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर घटना के दिन दीनानाथ ने अपनी पत्नी तेतरी को जान से...