इटावा औरैया, मई 27 -- इटावा। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना पांच साल पहले चकरनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि भिंड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के गांव नहटौली निवासी शैलेंद्र ने चकर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन प्रियंका की शादी वर्ष 2018 में चकरनगर क्षेत्र के गांव ददरा निवासी जितेंद्र पुत्र रुप नारायण के साथ की थी। शादीके बाद से प्रियंका के ससुरालीजन उससे अतिरिक्त दहेज के रूप में बाइक व जंजीर की मांग कर रहे थेÜ। Üमांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने उसका उत्पीड़न किया और 28 जून 2021 को ससुरालीजनों ने उसे आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से जलकर घायल हो...