मथुरा, मई 31 -- पत्नी की गला दबा कर हत्या करने वाले पति को एडीजे चतुर्थ अनुराग शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कांत पाठक द्वारा की गई। बिर्जापुर थाना हाइवे निवासी त्रिवेन्द्र कुमार सिंह ने थाना रिफाइनरी में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी चचेरी बहन गायत्री की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व 39/1 ईडब्ल्यूएस कदम्ब विहार आवास विकास कालोनी थाना रिफाइनरी निवासी रामनिवास पुत्र रमेश चंद्र के साथ हुई थी। 14 जुलाई 2016 की सुबह 5 बजे गायत्री ने उसे फोन कर बताया कि वह उसे जल्दी से ले जाएं नहीं तो पति और ससुराल वाले उसे मार देंगे। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास इसके बाद वह 6 बजे गायत्री की ससुराल पहुंच गया तब तक गायत्री...