बोकारो, फरवरी 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या में दोषी पति 40 वर्षीय सियालजोरी साबरा निवासी समर मंडल उर्फ रिंचा मंडल को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद ने यह जानकारी दी है। घटना सियालजोरी थाना क्षेत्र के साबरा में 12 अप्रैल 2023 की रात घटित हुई। वर्ष 2008 में शादी के बाद से ही दोषी के मृतका के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। दोषी का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग था, जो पति पत्नी के बीच के विवाद का मूल कारण था। इस संबंध के विरोध करने पर दोषी मृतका को बेरहमी से पिटता था। इसी कड़ी में घटना की रात दोषी पति ने पिंडराजोरा सरदाहा निवासी पत्नी कविता को लाठी डंडे लोहे के रड व लकड़ी के टोने से पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घ...
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