पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को 4 साल का कारावास
झांसी, सितम्बर 1 -- झांसी। तीन साल पहले शराब के नशे में धक्का देकर पत्नी को जमीन पर गिरा दिया। जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सांख्य 2 झांसी देवाशीष की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। आरोपी को चार वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संजय देव शर्मा ने बताया कि गांव डबरा बुजुर्ग का चौकीदार धीरज सिंह ने 8 अक्टूबर 2022 को थाना चिरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वहां रहने वाला दशरथ आदिवासी अपनी पत्नी वती के साथ रहता था। दोनों शराब पीने के आदि थे। घटना वाली रात दोनों शराब पी रहे थे और शराब के नशे में दोनों में विवाद हो गया। इस दौरान दशरथ ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। जिससे उसकी पत्नी जमीन प...
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