पत्नी की गला दबाकर हत्या में अभियुक्त पति को उम्रकैद
बुलंदशहर, जुलाई 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 योगेश कुमार द्वितीय ने जहांगीराबाद क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई एक महिला की हत्या के मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।बुधवार को अभियोजक कुश कुमार ने बताया कि दिल्ली के अशोक विहार निवासी राजेंद्र सिंह ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब 14 साल पहले उन्होंने अपनी पुत्री मंजू की शादी जहांगीराबाद के खाकरोवान बाल्मीकि बस्ती निवासी सचिन कुमार के साथ की थी। आरोपी सचिन द्वारा मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह भी पढ़ें- पत्नी की गला दबाकर हत्या में अभियुक्त पति को उम्रकैद पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को थाना जहांगीराबाद में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। 31 अगस्त 2024 को न्याय...
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