उन्नाव, मई 21 -- उन्नाव। दहेज की मांग पूरी न होने पर गला घोंटकर पत्नी की हत्या करनेवाले को अपर जिला जज प्रथम न्यायालय से गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 28 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।दही थानाक्षेत्र के बस्तीखेड़ा मजरा ओरहर गांव के रहने वाले संतोष कुमार ने आठ दिसंबर 2022 को माखी थाने में तहरीर देकर दामाद राजकुमार पर दहेज की मांग पूरी न करने पर बेटी रिंकी की गला घोंटकर हत्या करने का केस दर्ज कराया था। वादी का आरोप था कि उसने बेटी रिंकी की शादी वर्ष 2015 में माखी थाना के थोक सराय गांव निवासी राजकुमार पुत्र स्व.चेता के संग की थी। बेटी की शादी में दिए दहेज से दामाद राजकुमार संतुष्ट नहीं था। तीन लाख रुपये नगद लाने के लिए बेटी रिंकी को दामाद आए दिन मारता पीटता था। बेटी जब घर आती थी, तभी वह मुझे व अपनी मां को सारी बातें बताती...