हरदोई, अगस्त 8 -- हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपी पति सुधीर कुमार निवासी भटौली माफी, थाना साण्डी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, केस डायरी और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया। अभियोजन के अनुसार वादी महेंद्र प्रताप सिंह की बहन रीमा देवी का विवाह जून 2019 में सुधीर कुमार के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की मांग को लेकर रीमा को प्रताड़ित करते थे। घटना से एक दिन पहले रीमा ने अपने भाई को फोन कर जान का खतरा बताया था। 11 जनवरी 2026 को ससुराल से मायके वालों को पहले रीमा के कमरे में बंद होने और बाद में फांसी लगाने की सूचना दी गई। इस...