पत्नी और तीन साल की बेटी की हत्या करने के आरोनी पति दोषी करार
गुमला, मई 25 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट की एडीजे-वन अदालत ने पत्नी और तीन साल की बेटी की दोहरी हत्या मामले में पालकोट थाना क्षेत्र के सतखरी निवासी मिथिलेश गोप को दोषी करार दिया है। एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 मई को होगी।
मामले का विवरण मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पीपी अजय रजक ने पैरवी की। घटना 28 दिसंबर 2022 की है। आरोपी मिथिलेश गोप ने अपनी गर्भवती पत्नी अमीषा देवी और तीन वर्षीय बेटी सोनाक्षी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। बाद में दोनों का शव बसिया थाना क्षेत्र स्थित घुनसेरा नदी से बरामद किया गया था।
विवाद और पारिवारिक स्थिति जानकारी के अनुसार मिथिलेश का दूसरी महिला से संबंध था। जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रताड़ना से परेशान होकर अमीष...
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