नई दिल्ली, मई 2 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण दावे के समर्थन में पत्नी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत पति की आयकर संबंधी जानकारी नहीं मांग सकती। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि पति की आयकर जानकारी निजी सूचना है। पीठ ने यह टिप्पणी केन्द्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द करते हुए की है। इस आदेश में आयकर विभाग को पति की आय संबंधी विवरण पत्नी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। पति ने केन्द्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2007-08 से उसकी आय संबंधी जानकारी पत्नी को देने के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश पत्नी की ओर से लंबित भरण-पोषण कार्यवाही के दौरान दायर द्वितीय अपील पर पारित हुआ। पति का तर्क था कि ऐसी जानकारी का खुलासा उसकी निजता का उल्लंघन है। यह आटीआई एक्...