पत्नीहंता पति को पीडीजे की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सिमडेगा, सितम्बर 7 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सिमडेगा थाना कांड संख्या 122/24 के तहत दर्ज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी के हत्या करने के आरोपी पति उमेश सिंह को आजीवन कारावास और 20,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
घटना का विवरण बताया गया कि 30 सितंबर 2024 को नशे की हालत में लोहे के रॉड से पीटकर अपनी पत्नी शांति देवी की हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी उसके पड़ोसी ने शांति देवी को बहन विरदा देवी को दी थी। जिसके बाद मृतिका शांति देवी की बहन अपने परिजनों के साथ शांति देवी की ससुराल महतो टोली पहुंची। जहां उसे घर के किचन में उसकी बहन का शव पड़ा मिला। शव के शरीर पर कई जख्म के निशान मिले थे।
पुलिस कार्यवाही घटना के बाद विरदा देवी ने अपने बहनोई उमेश सिंह के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कर...
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