रांची, अप्रैल 17 -- रांची। अपर न्यायायुक्त देबाशीष महापात्रा की अदालत ने पत्थर से कूचकर हत्या के सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। अदालत ने आरोपी संजय सिंह, बिनू लोहरा और राजा केरकेट्टा पर आरोप तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में 12 मई से गवाही शुरू होगी। यह घटना 24 मई 2025 की है, जब चुटिया रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। जांच में मृतक की पहचान डोरंडा थाना क्षेत्र के मनीटोला निवासी शनि राम के रूप में हुई, जो पेशे से रिक्शा चालक था। यह भी पढ़ें- सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज अनुसंधान में खुलासा हुआ कि टी-शर्ट छीनने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने शाम में सुनसान स्थान पर शनि राम पर ईंट-पत्थर से हम...
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