पति पर चलेगा मुकदमा, सास-ससुर को राहत बरकरार
रांची, जून 3 -- रांची। वैवाहिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के मामले में पत्नी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को न्यायायुक्त की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें केवल पति सुखराम हजाम के खिलाफ भादवि की धारा 498ए के तहत संज्ञान लिया गया था। यह मामला शिकायतवाद संख्या 17740/24 से जुड़ा है। मामले में शिकायतकर्ता सुरेखा प्रमाणिक ने आरोप लगाया था कि पति के साथ-साथ सास-ससुर एवं अन्य ससुराल वालों ने भी उसे प्रताड़ित किया और पांच लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता ने दलील दी थी कि जांच के दौरान गवाहों ने सभी आरोपियों की भूमिका की पुष्टि की है। इसलिए, उनके खिलाफ भी संज्ञान लिया जाना चाहिए था। इसको लेते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.