संवाददाता, मार्च 25 -- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ही परिवार के चार सदस्यों (पति-पत्नी-बेटा-बेटी) को एक ही रात में मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी पाए गए रविंद्र उर्फ राजू पटेल को अदालत ने सजा-ए-मौत (फांसी की सजा) सुनाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को हैरान कर देने वाले इस जघन्य हत्याकांड के 12 साल 4 महीने बाद अदालत ने इंसाफ करते हुए अपना फैसला सुनाया है। इस केस की एफआईआर 29 अक्टूबर 2023 को वाराणसी के चोलापुर थाने में दर्ज हुई थी। रविंद्र ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर मोहन प्रसाद जायसवाल, उनकी पत्नी कुसुम उर्फ झूना जायसवाल, बेटे प्रदीप और बेटी पूजा की निर्मम हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल निगम में पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात रहे मोहन प्रसाद जायसवाल ने रविंद्र को अपने घर के पास शराब पीने, जुआ खेलने और मांसाहार...