नई दिल्ली, जुलाई 21 -- Income Tax: अगर पति-पत्नी ने मिलकर होम लोन लिया है और कई सालों से उस पर टैक्स छूट का फायदा उठा रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) में अलग-अलग टैक्स रिजीम चुनने पर नियम बदल सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पति-पत्नी में से कौन होम लोन पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है और कौन नहीं। दरअसल, इनकम टैक्स कानून के तहत पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग टैक्सपेयर माना जाता है। इसलिए दोनों अपनी सुविधा के अनुसार पुराना टैक्स रिजीम या नया टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। लेकिन होम लोन पर मिलने वाला टैक्स छूट इस बात पर निर्भर करेगा कि किसने कौनसी टैक्स रिजीम चुनी है।पुरानी टैक्स रिजीम में मिलती है होम लोन पर छूट अगर पति या पत्नी में से कोई पुरानी टैक्स रिजीम चुनता है और वह घर का को-ओनर है, होम लोन का सह-उधारकर्ता ...