मुजफ्फरनगर, सितम्बर 7 -- Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में आठ साल पहले हुए शहजादी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शाहपुर क्षेत्र में 2018 में हुई इस घटना के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोषी पति नदीम को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने घटना को विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध माना है। कोर्ट ने धारा 302 के तहत नदीम को फांसी की सजा के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि शाहपुर थाने में दिलशाद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बेटी शहजादी की शादी 10 जनवरी 2015 को नदीम निवासी सितारा मस्जिद, कस्बा शाहपुर साथ हुई थी। शादी के बाद उनकी...