पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, पत्नी को हाईकोर्ट से राहत
नई दिल्ली, मई 22 -- High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पति-पत्नी से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि जब इसके साक्ष्य मौजूद हो, मेडिकल रिपोर्ट भी हो तो पति को नपुंसक बताए जाने पर पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता है। दरअसल, गुरुवार को हाईकोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में पति की तरफ से लगाए गए मानहानि के मामले में निचली अदालत से आए आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए महिला को राहत दी है। दरअसल, महिला ने यह याचिका मानहानि मामले जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। पत्नी ने अपने पति को नपुंसक बताया था। पति ने पत्नी पर आरोप लगाया था कि पत्नी ने उसे नपुंसक बताकर उसकी छवि को धूमिल क...
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